3 नए कानूनों को लेकर हरियाणा पुलिस अफसरों की छुट्टियों पर 2 महीने तक रोक, सिर्फ इमरजेंसी में मिलेगी छुट्टी

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हरियाणा

हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में छुटि्टयों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इसे लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि जून और जुलाई के लिए यह रोक रहेगी। दरअसल, जिलों में तैनात IPS अधिकारियों और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की ओर से छुट्टी के लिए लगातार एप्लिकेशन पुलिस मुख्यालय भेजी जा रही हैं। चूंकि, केंद्र के 3 नए कानून सूबे में 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, तो राज्य पुलिस ने अधिकारियों से 31 जुलाई तक इमरजेंसी को छोड़कर छुट्टी न मांगने का आग्रह किया है। राज्य पुलिस प्रमुख DGP शत्रुजीत कपूर ने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता , दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के मद्देनजर अधिकारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे हैं।

राज्य पुलिस ने यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कई अप्रत्याशित समस्याएं जो सामने आ सकती हैं, उन्हें हल करने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी ऑफिस और फील्ड में मौजूद रहें। केंद्र के 3 नए कानूनों को लेकर हरियाणा के DGP की चिंता की वजह प्रदेश में बढ़ता अपराध का ग्राफ है।

 

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