दिल्ली
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है. बेंगलुरु की एक कोर्ट ने उनको मानहानि के एक मामले में जमानत दी है. राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने केस दर्ज कराया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक विशेष अदालत ने भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने के लिए दायर एक मामले के संबंध में जमानत दी.
अदालत ने एक जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, को मानहानि के मामले में पेश होने के बाद जमानत दे दी थी. जज के. एन. शिवकुमार ने गांधी को सात जून को बिना किसी चूक के अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. सुबह-सुबह राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के लिए बेंगलुरु जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया. भाजपा की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन और 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा ‘झूठे प्रचार’ ने भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाया है. यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी), सीएम सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया था